[Alvará reforçando a lei de 20 de Agosto que proibia as mulheres de andarem com rebuços, chapéus e cara tapada, de 6 de Outubro de 1649]
में बचाया:
| मुख्य लेखक: | |
|---|---|
| स्वरूप: | हस्तलिपि |
| भाषा: | पुर्तगाली |
| प्रकाशित: |
[s.n.]
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